सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में सीसीटीवी व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए, पुजारी को और ज्यादा प्रत्यक्ष पेशकश नहीं [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

9 Jun 2018 8:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में सीसीटीवी व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए, पुजारी को और ज्यादा प्रत्यक्ष पेशकश नहीं [आर्डर पढ़े]

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता और आचारों की सुरक्षा  और भक्तों की परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की।

    न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की वेकेशन बेंच मंदिर के रत्न भंडार की चाबियों के गायब होने के कारण दायर पीआईएल सुन रही थी, जो मंदिर के क़ीमती सामानों को संग्रहित करती है।

    पूजा के ऐसे स्थानों पर "ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व" को जोड़ते हुए, बेंच ने मंदिर के लाखों आगंतुकों, आसपास के अस्पष्ट पर्यावरण, प्रबंधन में सकल कमी और पर्यटन, संस्कृति और समाज पर बड़े पैमाने पर विकिरण की शिकायतों को स्वीकार किया।

    उपर्युक्त के संदर्भ में, बेंच ने कहा कि साथ-साथ आवश्यक है :




    • जिला न्यायाधीश होनेवाली कठिनाइयों के तथ्यात्मक पहलू की जांच करेंगे और अंतरिम रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को 30 जून तक प्रस्तुत की जाएगी;

    • सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, इसका दृश्य एक स्वतंत्र समिति द्वारा देखा जाएगा और जिला न्यायाधीश द्वारा हर महीने एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

    • पुजारी द्वारा प्रसाद का कोई प्रत्यक्ष संग्रह नहीं होगा और इसका उपयोग वैध उद्देश्यों और लोगों के कल्याण के लिए प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा तथा

    • उड़ीसा राज्य वैष्णो देवी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर और शिरडी में मंदिर के रूप में पूजा के अन्य स्थानों के प्रबंधन कौशल का अध्ययन करने के लिए 2-3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त करेगा।


     यह नोट करते हुए कि ये मुद्दे अन्य मंदिरों के लिए भी प्रासंगिक है, खंडपीठ ने भारत संघ को राष्ट्रीय महत्व वाले पूजा के अन्य स्थानों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की आवश्यकता जताई है।इस मामले में वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को अमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया है।

    पीआईएल में प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर  उडीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रघुबीर दास द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है, उसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  की जाए। इसके अलावा, यह मांग की गई है कि रत्न भंडार की सामग्री की एक सूची बनाकर  रखी जाए।

    बेंच ने शुक्रवार को टिप्पणी की, "हम अन्य अधिकारियों या अदालतों को व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने से रोक नहीं रहे हैं ... उस संदर्भ में, आपके पास सीपीसी की धारा 92 है ... हम केवल सामान्य पहलुओं से चिंतित हैं ... हम मंदिर जाने वाले लाखों लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई शोषण न हो, धन का कोई दुरुपयोग न हो और कोई अतिक्रमण या कदाचार न हो ... हम केवल गैर प्रतिकूल मुद्दों से निपट रहे हैं ... "

    न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन बनाम सिद्ध मठ में अपने 2015 के फैसले में कहा था कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के पक्ष में 'अरुतुमानोही' संपत्तियां मंदिर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के आधार पर निहित हैं , इसे  'ट्रस्ट एस्टेट' नहीं कहा जा सकता है।

     वहां, सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा एस्टेट उन्मूलन अधिनियम, 1951 की धारा 2 (ओओ) के प्रावधान के पहले हिस्से को खत्म किया था, जो जगन्नाथ मंदिर के गुणों से संबंधित था। शुक्रवार को यह भी तर्क दिया गया कि उक्त निर्णय का पालन नहीं किया गया है। मामला अगली 5 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित है।


     

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