वीरप्पन जिंदा नहीं है, फिर भी हाथी मारे जा रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 April 2018 9:40 AM GMT

  • वीरप्पन जिंदा नहीं है, फिर भी हाथी मारे जा रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट

    न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने केंद्र से कहा है कि पूरे देश में

    हाथी कॉरिडोर जैसे कुछ समाधान मोटी चमड़ी वाले इस जानवर को बचाने और वाहनों या ट्रेनों से प्रभावित होने के बाद उन्हें मरने से रोकने के लिए के सुझाव पेश किए जाएं। 

    केंद्र को दस दिनों के भीतर प्रस्तावों के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह आदेश पारित करेगा। 

    वीरप्पन मर चुका है और उसके बाद दक्षिणी राज्यों में हाथियों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अब वे दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से मारे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि देश भर में मोटी चमड़ी वाले इस जानवर को बचाने के लिए और ऐसी मौतें रोकने के लिए विशेष गलियारों जैसे सुझावों के साथ  कोर्ट आए।

     तीन माह पहले अदालत ने वन्यजीव संरक्षण समिति- भारत (डब्ल्यूसीएस) और वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में सुझाव दिया था कि नौ राज्यों ने 27 उच्च प्राथमिकता वाले गलियारों में जमीन अधिग्रहण की ताकि हाथियों के सुरक्षित  किया जा सके  लेकिन इस मामले में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है।

    “ देखो, आपको इस हाथी कॉरिडोर मुद्दे में कुछ करना होगा। आप कुछ समाधान पता लगा सकते हैं और हमें बताएं,”  न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर  और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी को कहा जो  शुक्रवार की सुनवाई के दौरान केंद्र के लिए पेश हुए थे।

     "हम हाथियों को ये नहीं कह सकते उन्हें कहां जाना चाहिए लेकिन उनके पास एक गलियारा होना चाहिए। हमें पता चल गया है कि ट्रेनों के चलने के बाद इतने सारे हाथी मारे जा रहे हैं।

    वीरप्पन ने लगभग सभी हाथियों को मार डाला था। वह मर गया और अब चीजों और हाथियों की संख्या में सुधार हुआ है। लेकिन अब कुछ अन्य कारणों से हाथी  मारे जा रहे हैं। इसलिए आपको समाधान का पता लगाना है, “ बेंच ने सरकार से कहा।

    केंद्र को दस दिनों के भीतर प्रस्तावों के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह इसे लेकर आदेश पारित करेगा।

     19 जनवरी को केंद्र ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठ को सूचित किया था कि वन्यजीव बोर्ड की एक स्थायी समिति सुझावों पर विचार करेगी जिसमें भारत में 27 गलियारों को हाथियों और अन्य लुप्तप्राय जानवरों के सुरक्षित मार्ग के तौर पर शामिल किया गया था।

    सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष लंबित मामले में याचिकाकर्ताओं ने मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए एक तंत्र सहित, सड़कों, राजमार्गों पर पशु मृत्यु को कम करने के उपाय, गंभीर संकट से ग्रस्त भारतीय बस्टर्ड (तुगदर)  की रक्षा के लिए योजनाओं की मांग की थी।

    याचिकाकर्ताओं ने राजमार्गों और रेलवे पटरियों पर हाथियों की अप्राकृतिक मौतों का भी उल्लेख किया था और कहा कि इन जानवरों के लिए निर्धारित क्षेत्र पर्याप्त नहीं हैं।

     गंभीर लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए मानव-पशु विवाद और वसूली की योजनाओं से संबंधित सुझावों के बारे में  सरकार ने अपने पहले हलफनामे में कहा था कि 2017 -2031 की अवधि के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गहन अध्ययन तैयार किया गया है ।

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