फैमिली कोर्ट पक्षकारों की अनुमति के बिना साक्ष्य की रिकॉर्डिंग का जिम्मा एडवोकेट कमिश्नर को नहीं दे सकता : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

5 April 2018 1:01 PM GMT

  • फैमिली कोर्ट पक्षकारों की अनुमति के बिना साक्ष्य की रिकॉर्डिंग का जिम्मा एडवोकेट कमिश्नर को नहीं दे सकता : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी से जुड़े मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग कोर्ट ही करेगा। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति तभी की जा सकती है अगर पक्षकारों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

    न्यायमूर्ति वी चितम्बरेश और सतीश निनान की पीठ ने एक पारिवारिक अदालत के आदेश को दी गई चुनौती याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस आदेश में एडवोकेट कमिश्नर की बजाय कोर्ट द्वारा ही साक्ष्य रिकॉर्ड करने की मांग ठुकरा दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, पारिवारिक मामलों में कई बार बहुत ही संवेदनशील मामले उठते हैं और इसलिए मौखिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग जज को ही करना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी का कहना था कि कोर्ट यह काम किसी एडवोकेट कमिश्नर को सौंप सकता है और दीवानी प्रक्रिया संहिता 2002 में इस बात की अनुमति दी गई है।

    कोर्ट ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 2002 के तहत इस बात की अनुमति है और सुप्रीम कोर्ट ने सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन मामले में इसे सही ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि पारिवारिक अदालत की बात कुछ और है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 10 को पारिवारिक मामलों में लागू नहीं किया जा सकता और कोर्ट कोई और तरीका अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

    कोर्ट ने कहा कि क्रूरता, व्यभिचार, छोड़ दिए जाने या बच्चों की अभिरक्षा देने जैसे संवेदनशील मामले के बारे में न्याय तभी किया जा सकता है जब गवाहियों से कोर्ट के सामने ही पूछताछ की जाए। संवेदनशील होने के कारण कोर्ट में कही गई सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं जा सकती और गवाहियों की पड़ताल के दौरान सिर्फ जज ही सही और अनावश्यक बातों में अंतर कर सकता है। फैमिली कोर्ट से कई बार इसमें गलती हो जाती है और एडवोकेट कमिश्नर हमेशा ही इस मामले में उपयोगी साबित नहीं हो सकता।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पक्षकार चाहें तो कोर्ट के समक्ष पेश होने के अधिकार में छूट दे सकते हैं और एडवोकेट कमिश्नर  द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति दे सकते हैं।


     
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