2014 रेप केस : करीम मोरानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, तेलंगाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

2 April 2018 8:45 AM GMT

  • 2014 रेप केस : करीम मोरानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, तेलंगाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    2014 के रेप केस में तेलंगाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरीनी के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं।

    सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच को तेलंगाना पुलिस की ओर से बताया गया कि रेप मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और पुलिस के पास सबूत हैं कि मोरानी ने अपराध किया है।

    वहीं मोरानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस रर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए।

    वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील करूणा नंदी ने इसका विरोध किया और कहा कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था लेकिन आरोपी ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। इस तरह ये 12 हफ्ते का वक्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोरानी को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए 8 मई को मामले को सूचीबद्ध किया है।

    दरअसल युवती ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2017 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मोरानी को नियमित जमानत दे दी गई थी।

    बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरीनी को सितंबर 2017 में हैदराबाद में सरेंडर करना पड़ा था। 2014 के रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोरानी की अग्रिम जमानत अर्जी  खारिज कर दी थी।

    दरअसल 5 सितंबर 2017 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट  ने अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी थी और 22 सितंबर को सरेंडर करने के आदेश दिए थे। वहीं निचली अदालत ने भी पहले उन्हें अग्रिम जमानत दी थी लेकिन 14 मार्च 2017 को इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि अर्जी के वक्त मोरानी ने ये तथ्य कोर्ट को नहीं बताया कि वो 2 जी घोटाले में भी आरोपी हैं और 11 महीने जेल में रह चुके हैं। हालांकि नवंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

    गौरतलब है 2014 में बॉलिवुड के मशहूर प्रोड्यूसर मोरानी के खिलाफ हैदराबाद में रेप का मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली की रहने वाली 22 साल की एक युवती ने यह केस दर्ज करवाया था। युवती का आरोप है कि पिछले दो साल में कई बार मोरानी ने उसका रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में  कहा है कि दिसंबर 2014 में अपनी एक दोस्त की शादी में उसकी मोरानी से मुलाकात हुई थी। युवती का आरोप है कि इस घटना के बाद लगातार कई बार मोरानी ने ब्लैकमेल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जून 2016 में उसने उसे हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फिल्म शूट के लिए बुलाया। वहां जिस होटल में वह रुकी थी वहां फिर से मोरानी ने उसका शोषण किया और इस तरह यह शारीरिक शोषण दिसंबर 2016 तक जारी रहा।

    इस केस में आईपीसी की विभिन्न धाराओं 376 (रेप), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 506 (आपराधिक धमकी), 493 (शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी महिला से संबंध रखना), 417 (धोखाधड़ी) और 354सी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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