सरकारी कर्मियों तो ग्रैच्युटी के लिए कोर्ट जाने पर विवश ना करें : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेताया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

24 March 2018 2:21 PM GMT

  • सरकारी कर्मियों तो ग्रैच्युटी के लिए कोर्ट जाने पर विवश ना करें : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेताया [निर्णय पढ़ें]

    राज्य का यह कर्तव्य है कि स्वेच्छा से ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जाए, बेंच ने कहा। 

    सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए, जो कई वर्षों तक नियोक्ता-सरकार के खिलाफ ग्रैच्युटी के लिए अपने वैध दावे अदालतों में लड़ते रहते हैं, राज्य सरकार को  तीन महीनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

     न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सपरे की पीठ ने कहा कि  ग्रैच्युटी कानून उन कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी कानून है, जो नियोक्ता की लंबे समय तक सेवा प्रदान करते हैं।राज्य का यह कर्तव्य है कि वे स्वेच्छा से अपीलार्थी को ग्रैच्युटी राशि का भुगतान करें बजाए इसके कि वो अपने वास्तविक दावे को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी से न्यायालय जाने के लिए मजबूर करें।   मुकदमेबाजी को खींचने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

    “ यह वास्तव में राज्य था जिसने अपीलार्थी की सेवा को नियमित करने में 22 साल का समय लिया और उसे लगातार 2776 रुपये प्रतिमाह का वेतन 22 साल तक देता रहा। सिर्फ पिछले तीन वर्षों से राज्य ने 11,107 / - प्रतिमाह वेतन देना शुरु किया।

     अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित करने के बाद राज्य के पास अपीलार्थी को ग्रैच्युटी के लाभ से इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं था, जो अधिनियम के तहत उनका वैधानिक अधिकार है। " बेंच ने टिप्पणी की।

    इस मामले में नियंत्रक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में पाया गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया था। यह देखा गया कि उनकी सेवा के 25 वर्षों की कुल अवधि में से उन्होंने दिहाड़ी पर 22 साल और नियमित कर्मचारी के रूप में केवल 3 साल काम किया। इसलिए 5 साल की अवधि के लिए लगातार काम करना नहीं माना जा सकता जो कि अधिनियम के तहत उन्हें ग्रैच्युटी का दावा करने के लिए पात्र बनाने के लिए आवश्यक है।

    उच्च न्यायालय आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा: "हमारे विचार में, जब राज्य राज्य सेवा में था, तब अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित किया गया, अपीलार्थी ग्रैच्युटी राशि का दावा करने के लिए अपनी पूरी अवधि की सेवा के लिए हकदार हो गया और अधिनियम की धारा 2 ए के तहत निर्दिष्ट 5 साल की अपनी सेवा निरंतर सेवा के अधीन, जो इस मामले में, अपीलार्थी ने सिद्ध किया है। "

    मामले के तथ्यों पर खंडपीठ ने कहा: "यह न्याय का मखौल होगा, अगर अपीलार्थी के 25 साल की अवधि के लिए" निरंतर सेवा "प्रदान करने के बावजूद  उसके वैध दावे से

    इनकार किया गया है। यहां ये सवाल नहीं है कि  सेवाओं को कब से नियमित किया गया जो कि ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए कुल लंबाई की सेवा की गणना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। "

    अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश एम.सी. चगला (उस वक्त के) का   फर्म कालूराम सीताराम बनाम द डोमिनियन ऑफ इंडिया के मामले में फैसला पूरी तरह से इस मामले में राज्य पर लागू है: "अब हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिलता है कि जब राज्य नागरिकों के साथ सौदा करता है तो सामान्य तौर पर तकनीकी पर उत्तर नहीं देना चाहिए और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला सिर्फ एक है, भले ही कानूनी सुरक्षा इसके लिए खुली हो, जैसा कि एक प्रख्यात न्यायाधीश के रूप में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कहा गया है। "

    कल ही न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ ने एक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत सरकार द्वारा अपील की अनुमति दे दी थी। इसमें एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का समर्थन करते हुए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सिफारिश की थी कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को  आसान बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।


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