दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी को 2,950 करोड़ रुपये का मध्यस्थता अवार्ड दिया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

7 March 2018 12:25 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी को 2,950 करोड़ रुपये का मध्यस्थता अवार्ड दिया [निर्णय पढ़ें]

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( आरइंफ्रा) की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को  दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ ब्याज के साथ 2,950 करोड़ रुपये का मध्यस्थता अवार्ड प्रदान किया है।

     यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने पारित किया जो इस विषय पर दो याचिकाएं सुन रहे थे। दिल्ली मेट्रो द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक मई, 2017 में पारित अवार्ड को चुनौती दी गई थी। एक अन्य याचिका DAMEPL  द्वारा धारा 9 के तहत दाखिल की गई थी, जिसमें दिल्ली मेट्रो को कोर्ट के पास अवार्ड का 75 फीसदी यानी 3502.62 करोड़ रुपये जमा करने की मांग की गई थी। रियायत समझौते के समापन प्रावधानों के आधार पर यह अवार्ड आरइंफ्रा को दिया गया जो  25 अगस्त, 2008 को दोनों के बीच दर्ज किया गया था।

     इस समझौते के तहत डीएमआरसी को डिपो को छोड़कर नागरिक कार्यों को पूरा करना था और प्रोजेक्ट सिस्टम कार्यों सहित शेष राशि, DAMEPL द्वारा निष्पादित की जानी थी। DAMEPL के प्रमोटरों के फंड, बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित 2,885 करोड़ रुपये के निवेश के बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को 23 फरवरी, 2011 को शुरू किया गया था। हालांकि DAMEPL ने रियायत समझौते को समाप्त कर दिया था क्योंकि डीएमआरसी ने इसके द्वारा जारी नोटिस के 90 दिनों के भीतर लाइन में  दोष ठीक नहीं किया था। इस समझौते को 1 जनवरी, 2013 से निष्प्रभावी कर दिया गया और परियोजना को डीएमआरसी को 30 जून, 2013 को सौंप दिया गया था।

     परियोजना को सौंपने तक  DAMEPL ने डीएमआरसी के एक एजेंट के रूप में लाइन संचालित की थी। मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करने के प्रयासों की विफलता के बाद अगस्त, 2013 में मध्यस्थता का सहारा लिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस अवार्ड को बरकरार रखते हुए कहा, “ अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में बहुत विस्तृत जांच हुई है और उसके सामने रखे गए तथ्यों और सबूतों का मूल्यांकन किया गया है। अनुबंध की प्रासंगिक धाराओं का विश्लेषण किया है और एक विचार लिया गया है जो उचित है। हमें लगता है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा उठाए गए विचार में कोई दुर्बलता नहीं है, ताकि पुरस्कार में कोई हस्तक्षेप हो सके। " इसलिए दिल्ली मेट्रो द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया और DAMEPL की याचिका को मंजूरी दे दी लेकिन कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो को निर्देश दिया कि वो ये राशि सीधे चार दिनों के भीतर परियोजना ऋणदाताओं के साथ रखी गयी एस्क्रो खाते में जमा करे।


    Next Story