INX मीडिया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की सीबीआई हिरासत तीन दिन बढ़ाई

LiveLaw News Network

6 March 2018 5:25 PM GMT

  • INX मीडिया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की सीबीआई हिरासत तीन दिन बढ़ाई

    पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सीबीआई जज सुनील राणा की अदालत ने INX मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम की तीन दिन की सीबीआई हिरासत और बढा दी है। अब कार्ति को नौ मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जांच सही तरीके से चले इसलिए ये हिरासत दी जा रही है। वहीं कार्ति ने जमानत की याचिका भी दाखिल कर दी है।

    मंगलवार को एक बार फिर मामले की सुनवाई हाईवोल्टेज रही। करीब दो बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई की ओर से ASG तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वो देरी के लिए माफी चाहते हैं। इस जांच का दायरा ज्यादा है। लेकिन पहले  5 दिन का रिमांड मिला था। इस दौरान सोमवार को ही नए सबूत हाथ लगे हैं और कुछ अन्य कंपनियों के नाम सामने आए हैं। पिछले दिनों रिमांड में जांच के दौरान काफी कामयाबी मिली है। लिहाजा 9 दिन का और रिमांड चाहिए।

    मेहता ने कहा कि ये मामला देश से विदेश और रुपयों से डॉलर तक जुडा है। एजेंसी के पास इस केस में केवल इंद्राणी मुखर्जी की गवाही ही नहीं है बल्कि काफी सबूत हैं। लेकिन कोर्ट में सबके सामने बताया नहीं जा सकता क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती है। उन्होंने कोर्ट को कुछ सीलबंद दस्तावेज भी सौंपे।

    मेहता ने कहा बीते कल इस केस में नया मोड़ आया है जिसके बारे में कार्ति से पूछताछ करनी जरूरी है। इंद्राणी मुखर्जी से आमने सामने सीन घंटे पूछताछ हुई है जिसकी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई गई है।

    मेहता ने कोर्ट से कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब भी उनसे पूछताछ होती है तब कार्ति जवाब देते है कि वो राजनीतिक कारण की वजह से हिरासत में हैं।

    वहीं कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार बहस की। इस दौरान दोनों के बीच टीका टिप्पणी भी हुई। उन्होंने कहा कि ये सीबीआई की रणनीति है कि इस मामले में देरी की जाए  और किसी भी तरह कार्ति का रिमांड दिया जाए। कोई वजह नही है  कि कार्ति को अब रिमांड में भेजा जाए। सारे  कागजात एजेंसी के पास हैं वो केस डायरी दिखाए।

     आरोपी अभियोजन  को कह सकता है कि सवाल का जवाब नही देंगे।इंद्राणी से केवल 25 मिनट तक पूछताछ हुई  जबकि तुषार मेहता ने कहा है कि 3 घंटे पूछताछ हुई है। 10 साल पुराना मामला है। खातों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। किसी बैंक अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जो जैसा है वैसा रहेगा, दस साल हो गए बदलाव संभव नहीं है। सरकारी फ़ाइल को कार्ति बदल नही सकते।  किसी भी तरीके से कार्ति कुछ भी छेडछाड नही कर सकते।

    सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि एजेंसी छेडछाड का एक भी मामला कोर्ट में साबित नही कर सकते और वो जमानत पर रहने के दौरान भी पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं।

     मेहता ने कहा कि  जो भी नोट दिया गया है वो केस डायरी का ही हिस्सा है। 5 दिन की कस्टडी  बहुत कम थी। कार्ति अपने फोन का पासवर्ड भी नही दे रहे है।कार्ति की जमानत पर जवाब दायर करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से दो हफ्ते का वक्त मांगा।

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