उपहार अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 30 नवंबर तक फैसला देने को कहा

LiveLaw News Network

6 March 2018 5:20 PM GMT

  • उपहार अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 30 नवंबर तक फैसला देने को कहा

     दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड के मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के दस्तावेज से छेड़छाड़ से जुडे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट को 30 नवंबर, 2018 तक फैसला देने के निर्देश दिए हैं।

    न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सात सितंबर तक मामले में सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।उच्च न्यायालय ने मामले में दिल्ली सरकार और अन्य पक्षकारों से कहा है कि वो इस सुनवाई में सहयोग दें ताकि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो सके।

    उपहार पीडित संघ की ओर से पेश  वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने सबूतों से छेड़छाड़ से मामले की रोजाना सुनवाई का आग्रह किया। दरअसल पीड़ितों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को उपहार सिनेमा अग्निकांड त्रासदी से जुड़े मामले की जानकारी मांगी थी। रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल से संबंधित मुख्य मामले में सुनवाई के दौरान दस्तावेजों से कथित तौर पर छेड़छाड़ हुई थी।

    गौरतलब है कि दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में 13 जून 1997 को आग लग गई थी। उसमें 59 लोग मारे गए थे जबकि 100 लोग घायल हुए थे। तब सिनेमाघर में फिल्म बॉर्डर का प्रदर्शन किया जा रहा था।

    अदालत के रिकॉर्ड रूम से मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों के गायब होने के बाद निचली अदालत ने 31 जनवरी 2003 को जांच के आदेश दिए थे। केस संबंधी कागजात गायब होने के मामले में अंसल बंधुओं के अलावा कोर्ट कर्मचारी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया।  2014 में पटियाला हाउस की निचली अदालत ने आरोप तय किए थे। जिसके खिलाफ अंसल बंधूओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।

    मई 2017 में  दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सुशील अंसल, गोपाल अंसल के खिलाफ केस में IPC 120 B यानी साजिश रचने, 201सबूत मिटाने और 409  यानी क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का ट्रायल चलता रहेगा।

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