स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए 10 साल के अभ्यास का मानदंड वैध, लेकिन बीसीआई की स्वीकृति पर निर्भर : मद्रास हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

7 Feb 2018 11:55 AM GMT

  • स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए 10 साल के अभ्यास का मानदंड वैध, लेकिन बीसीआई की स्वीकृति पर निर्भर : मद्रास हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

    मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 साल के अभ्यास की पात्रता मानदंड के लिए निर्धारित संशोधन को बरकरार रखा।

     "बार काउंसिल पर अनुशासन, अखंडता और कानून सुधारों में उनकी भूमिका के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अत्यधिक जिम्मेदारी को देखते हुए सदस्यों को सामूहिक रूप से कुछ अनुभव तो  होना ही चाहिए। इसलिए संख्या के आधार पर कट ऑफ वकालत करने वाले वर्षों को भी मनमाना या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। वकालतनामों की संख्या केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संबंधित अधिवक्ता वास्तव में अभ्यास कर रहे हैं।

    एक साल में वकालतनामों की संख्या केवल दस है जो महीने में एक से भी कम है।”

    मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अब्दुल कुड्डोज की  खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

     हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधित नियमों के तहत पात्र नहीं होने वाले अधिवक्ता अभी भी अपना नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश नियमों को अभी तक बीसीआई की स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे अधिवक्ताओं की उम्मीदवारी संशोधन पर बीसीआई के फैसले के परिणाम के अधीन होगी।

    दरअसल कोर्ट तमिलनाडु के वकील जी सेल्वाकुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बीसीआई द्वारा बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। इस प्रस्ताव  में एक नियम में संशोधन लाया गया जिसके तहत  बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पात्रता मानदंडों को सीमित कर दिया गया। इस संशोधन में केवल ऐसे वकीलों को ही लड़ने की अनुमति दी गई जिन्होंने 10 साल तक लगातार अभ्यास किया है। इसके अलावा यह भी अनिवार्य किया गया है कि चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ताओं ने नामांकन करने की तारीख से पिछले 5 वर्षों के लिए हर साल कम से कम 10 वकालतनामे दाखिल किए हैं।

     सेल्वाकुमार ने संशोधन के साथ साथ ही इस तरह के संशोधन में लाने के लिए समिति की शक्ति भी को चुनौती दी थी। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 (4) का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि केवल बीसीआई द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही किसी अधिवक्ता को स्टेट बार काउंसिल का सदस्य होने के लिए  अयोग्य ठहराया जा सकता है।

    हालांकि न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया और ये कहकर शर्तों को बरकरार रखा  कि राज्य बार परिषदों को ऐसी सीमाएं रखने का अधिकार दिया गया है। यह कहा गया है, "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 15 ने बार काउंसिल  और / या दूसरे शब्दों में, भारत के बार परिषद और राज्य बार परिषदों पर समवर्ती शक्तियों को अधिसूचना के अध्याय II के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमों को प्रदान किया है। अधिवक्ता अधिनियम, उस अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें राज्य बार परिषदों और विशेष रूप से धारा 6 (1) (जी) और 6 (1) (एच) के कार्यों को शामिल किया गया है। राज्य बार परिषद के पास नियमों को नियंत्रित करने की शक्ति है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा अपने सदस्यों के चुनाव के लिए और अन्य सभी कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की गई। "

     अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वकालतनामा दाखिल करने के लिए दी गई छूट को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया  कि वरिष्ठ अभियोजक के रूप में यह पद ही वकील की ख्याति और खड़े होने का प्रमाण है। हालांकि इसमें कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल की शक्ति बीसीआई के अनुमोदन के अधीन है और दो संगठनों द्वारा गठित नियमों के बीच किसी भी असंगतता होने के मामले में बीसीआई द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होंगे।


     
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