प्रेस, मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित मानहानि के मामलों से सतर्क रहें: केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका से कहा

Praveen Mishra

12 Aug 2024 1:50 PM GMT

  • प्रेस, मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित मानहानि के मामलों से सतर्क रहें: केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका से कहा

    केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अखबारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ मानहानि के आरोपों पर विचार करते समय सावधानी बरतें।

    जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत समाचार पत्रों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित कानूनी अभियोजन प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को प्रेस और मीडिया के लोगों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने वाले अभियोगों पर विचार करते समय सतर्क रहने का निर्देश दिया।

    “इस संबंध में जिला न्यायपालिका में आपराधिक न्यायालयों को सचेत करने का समय आ गया है। तदनुसार, जिला न्यायपालिका में आपराधिक न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे भविष्य में समाचार पत्रों और मीडिया के लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध का आरोप लगाते समय संज्ञान लेते समय अधिक सतर्क रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संज्ञान केवल तभी लिया जाएगा जब ऊपर चर्चा की गई सामग्री तैयार की जाए और ऐसा अभ्यास कठोर और यांत्रिक तरीके से नहीं होगा।

    वर्तमान मामले में, मलयालम मनोरमा अखबार के प्रबंध निदेशक, संपादक और रिपोर्टर के खिलाफ धारा 499 के तहत मानहानि और आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय आरोप लगाया गया था।

    याचिकाकर्ता मीडियाकर्मियों ने तर्क दिया कि एक समाचार लेख के प्रकाशन को मानहानि नहीं माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ अवांछित अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना की।

    कोर्ट ने पाया कि नगर पार्षद द्वारा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के बारे में खबर को मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है कि मीडियाकर्मियों ने समाचार को अपेक्षित इरादे, ज्ञान या विश्वास के साथ प्रकाशित किया कि यह शिकायतकर्ता, नगर पार्षद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।

    न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से बताया और कहा कि इसकी शक्तियों को प्रतिबंधित करना "भीड़तंत्र" के समान होगा। यह नोट किया गया कि प्रेस और समाचार मीडिया देश में महत्वपूर्ण विकास के बारे में जनता को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के जानने का अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कानूनी सीमाओं के अधीन हो सकते हैं।

    कोर्ट ने कहा:

    "निस्संदेह, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संतुलन को बनाए रखने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश में समाचार देने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और देश में महत्वपूर्ण विकास को जानने के लिए लोगों का अधिकार साथ-साथ चलना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता पर बाधा लोकतंत्र नहीं है और यह भीड़तंत्र की ओर ले जाती है। "

    कोर्ट ने कहा कि अगर सटीक समाचार रिपोर्टिंग को मानहानिकारक कहा जाता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इसने जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट को प्रेस और मीडिया कर्मियों के खिलाफ मानहानि के मामलों का संज्ञान लेते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों से प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के सूचित होने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

    नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    Next Story