तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अधिक्रमण अवैध : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
4 Nov 2020 2:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का अधिक्रमण (Supersession) अवैध था।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय को बरकरार रखा जिसमें राज्य द्वारा दायर की गई अपील को खारिज करते हुए ये आयोजित किया गया था।
सरकार ने इस आधार पर अधिक्रमण आदेश पारित किया था कि संसद सदस्य के पद से बोर्ड में केवल 10 सदस्य होते हैं और हटने के बाद प्रासंगिक समय पर निर्वाचित सदस्यों की तुलना में नामित सदस्यों की संख्या अधिक होने के अलावा राज्य के पास बोर्ड का स्थान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।यह कहा गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को केवल नामित सदस्य माना जा सकता है। इसलिए, निर्वाचित सदस्य नामित सदस्यों की तुलना में कम हैं और बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ है, जो अधिक्रमण आदेश में कहा गया है। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालांकि एकल पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने रिट अपील की अनुमति दी और यह स्वीकार किया कि अधिक्रमण आदेश टिकने वाला नहीं है।
उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत होते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि बोर्ड को अधिक्रमणकरने के लिए शासन की चूक एक आधार नहीं हो सकती। यह कहा:
वर्तमान मामले के तथ्यों में, राज्य सरकार धारा 14 (4) के उद्देश्य के साथ बहुत अच्छी तरह से अनुपालन कर सकती है, जो कि धारा 14 (1) (बी) (iii) के तहत सदस्यों के लिए का चुनाव करके, नामित सदस्यों को जारी रखने की अनुमति देकर चुनाव कराना है।
राज्य के पास धारा 14 (3) के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए आगे का विकल्प है कि राज्य संतुष्ट है कि उपखंड (i) से (iii) उल्लिखित श्रेणियों में से किसी के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन करना व्यावहारिक रूप से सही नहीं है। उपधारा (1) के बाद, राज्य तब धारा 14 (3) के तहत नामांकित कर सकता था, जिसका नामांकन धारा 14 (4) के उद्देश्य पर प्रभाव को प्रभावित करेगा क्योंकि उपधारा (3) गैर हाजिर खंड के साथ शुरू होती है "इस खंड में निहित कुछ भी नहीं।"
राज्य सरकार पर धारा 14 (4) के तहत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 14 के अनुसार बोर्ड का गठन करने का दायित्व राज्य का अधिकार और कर्तव्य दोनों था और इसमें कोई चूक बोर्ड का स्थान लेने का आधार नहीं हो सकती।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि धारा 99 में दूसरे प्रावधान में एक निषेधाज्ञा है कि राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वित्तीय अनियमितता, कदाचार या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का एक प्रथम दृष्टया सबूत न हो। वर्तमान में बोर्ड की ओर से किसी भी वित्तीय अनियमितता या कदाचार के आरोप का कोई मामला नहीं है, पीठ ने कहा।
यह कहा:
"दूसरे प्रोविज़ो को मुख्य प्रावधान के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाना है। दूसरे प्रोविज़ो में बोर्ड का स्थान लेने की राज्य सरकार की शक्ति पर आगे प्रतिबंध है, अर्थात, जब तक कि प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। वित्तीय अनियमितता, कदाचार के लिए प्रथम दृष्ट्या सबूतों का कोई विवाद नहीं हो सकता और प्रथम दृष्ट्या बोर्ड द्वारा वित्तीय अनियमितता या कदाचार किया जाना है, जिसे समाप्त करने की मांग की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों का "उल्लंघन" करने वाली तीसरी अभिव्यक्ति को भी उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जो बोर्ड के कार्यों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। हम, इस प्रकार भी राय रखते हैं कि धारा 99 के लिए दूसरे प्रावधान में निहित विधायी मंशा के मद्देनज़र, वर्तमान में ऐसा मामला नहीं था जहां राज्य बोर्ड के अधिक्रमण के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके। पूर्वगामी चर्चा के मद्देनज़र, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने अधिक्रमण को कानून के विपरीत बताने में कोई त्रुटि नहीं की।"
अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में आयोजित धारा 14 (1) (बी) (iv) के तहत श्रेणी में दो सदस्यों का ताजा चुनाव गैर-अस्तित्व बन जाएगा और सैयद अली अकबर और डॉ हजा के मजीद 10.10.2017 से पांच वर्षों के अपने सामान्य कार्यकाल तक कार्यालय में बने रहेंगे।
केस: तमिलनाडु राज्य बनाम के फजलुर्रहमान [ सिविल अपील संख्या 3603- 3605/ 2020]
पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह
वकील: सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन, सीनियर एडवोकेट रत्नाकर दास , एडवोकेट महमूद प्राचा
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