मुफ्त उपहार : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन की जरूरत बताई

LiveLaw News Network

11 Aug 2022 10:48 AM GMT

  • मुफ्त उपहार : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन की जरूरत बताई

    भारत के चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त उपहार का वादा करने की अनुमति ना देने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के कल्याण और सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।

    सीजेआई ने कहा,

    "अर्थव्यवस्था में पैसा गंवाना और लोगों का कल्याण, दोनों को संतुलित करना होगा। इसलिए यह बहस और विचार रखने के लिए कोई होना चाहिए।"

    सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मुफ्त उपहार बांटने के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने के पहलू पर गौर करने से भी इनकार कर दिया।

    सीजेआई ने कहा,

    "मैं डी- रजिस्ट्रेशनके पहलू पर गौर नहीं करना चाहता। यह एक अलोकतांत्रिक बात है। आखिरकार हम एक लोकतंत्र हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि न्यायालय इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है।

    "सवाल यह है कि अब हम किस हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं या इस मुद्दे में जा सकते हैं? कारण यह है कि चुनाव आयोग है, जो एक स्वतंत्र निकाय है और राजनीतिक दल हैं। हर कोई है। यह उन सभी लोगों का विवेक है। यह निश्चित रूप से है चिंता और वित्तीय अनुशासन का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में जहां गरीबी है, हम उस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

    3 अगस्त, 2022 को, कोर्ट ने कहा था कि नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों जैसे विभिन्न हितधारकों से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय को चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त उपहार देने के वादे को संबोधित करने के लिए सुझाव देने की आवश्यकता होगी। अदालत को ऐसी संस्था के गठन के लिए आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए, पीठ ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सुझाव देने का निर्देश दिया।

    आज कोर्ट में क्या हुआ?

    शुरुआत में, सीजेआई ने कल रात 10:00 बजे तक अदालत में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने में ईसीआई की विफलता पर नाराज़गी व्यक्त की।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम हलफनामे को अखबारों में ही पढ़ते हैं। हमने अखबारों में ईसीआई हलफनामा पढ़ा है। कल रात 10:00 बजे तक मुझे वह नहीं मिला और आज सुबह मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा।"

    हालांकि ईसीआई के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि आयोग ने ही इसे दायर किया था।

    सीजेआई ने आगे कहा,

    "अगर आप अखबारों को वह देना चाहते हैं, तो कृपया दें। अगर यह अखबारों तक पहुंचता है, तो यह अदालत तक क्यों नहीं पहुंच सकता?"

    एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य में निर्धारित अनुपात का उल्लेख करते हुए, जिसमें न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की प्रकृति को झकझोरने की प्रवृत्ति को उजागर किया था, याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29डी को सम्मिलित करने का सुझाव दिया जो राजनीतिक दलों पर चुनाव के दौरान किए गए वादों के वित्तीय निहितार्थों पर एक घोषणापत्र प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग को उसकी मंज़ूरी के लिए एक दायित्व लागू कर सकता है।

    सिंह द्वारा किए गए सबमिशन पर विचार करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकांश मुफ्त उपहार घोषणापत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि रैलियों और भाषणों के दौरान घोषित किए जाते हैं।

    यह दोहराते हुए कि तर्कहीन मुफ्त उपहार का वितरण एक गंभीर मुद्दा है, सीजेआई ने कहा कि न्यायालय कानून बनाने के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि यह विधायिका का क्षेत्र है। उन्होंने आगे कहा कि इस वितरण के प्रभाव के संबंध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

    सीजेआई ने कहा,

    "कोई नहीं कहता कि यह एक गंभीर मुद्दा नहीं है लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है। जिसे मिल रहे हैं वे इसे चाहते हैं और हमारा कल्याणकारी राज्य है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वे कर का भुगतान कर रहे हैं तो इसे बुनियादी ढांचे आदि पर खर्च किया जाना चाहिए और पैसे के वितरण पर नहीं। यह एक गंभीर मुद्दा है। समिति इस मुद्दे को देख सकती है। कानून बनाना बहुत उचित नहीं है और यह हमारी सीमा से अधिक होगा। मैं सख्ती से रूढ़िवादी हूं। हम विधायिका द्वारा निर्धारित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के लिए नहीं हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। यह आसान बात नहीं है। "

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार, एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले में पेश हुए थे, ने कहा कि कल्याणकारी उपाय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा हो सकते हैं, "सोने की चेन देना डीपीएसपी को लागू करने का हिस्सा नहीं हो सकता है।"

    इस तथ्य पर जोर देते हुए कि वित्तीय अनुशासन का आह्वान अदालत में नहीं किया जा सकता है, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने तर्क दिया कि उन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं कि विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं।

    इस सुझाव पर कि पार्टियों को मुफ्त उपहार का वादा करते हुए वित्तीय बजट भी घोषित करना चाहिए, सीजेआई ने कहा,

    "जब तक वे सत्ता में नहीं आते, वे बजट के बारे में कैसे जानेंगे? हमें मुद्दों को नहीं लेना चाहिए, मैं विधायी मुद्दों को देखने के लिए अनिच्छुक हूं।"

    आम आदमी पार्टी के लिए पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि "मुफ्त उपहार" का उपयोग यहां बहुत गलत अर्थों में किया जा रहा है और कल्याणकारी उपाय अलग हैं।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया,

    जब तक विधायिका इस मुद्दे को संबोधित नहीं करती, तब तक कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करें। अब इस मुफ्तखोरी की संस्कृति को कला के स्तर तक ऊंचा कर दिया गया है और अब चुनाव केवल इसी आधार पर लड़े जाते हैं। यदि मुफ्त उपहारों को लोगों के कल्याण के लिए माना जाता है, तो यह एक आपदा की ओर ले जाएगा। अब यदि यह एक आदर्श बन जाता है, तो आप इसमें कदम रख सकते हैं और मानदंड निर्धारित कर सकते हैं। जब तक विधायिका कदम नहीं उठाती, तब तक आप कुछ निर्धारित कर सकते हैं। पिछले आदेश के अनुसरण में, मैंने एक समिति का प्रस्ताव रखा है। जब तक विधायिका इस पर विचार करती है, तब तक आप कुछ निर्धारित कर सकते हैं। यदि मुफ्त उपहार नियम बन जाते हैं, तो न्यायालय इसमें कदम रख सकता है।"

    इस मुद्दे को "जटिल" बताते हुए, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए डेटा की आवश्यकता है।

    महिलाओं को एक बस में मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति देने का उदाहरण देते हुए, सीनियर एडवोकेट ने कहा,

    "एक महिला थी जो काम करती थी और कल उसने कहा कि मुझे मेट्रो लेने के लिए पैसे की जरूरत है क्योंकि मुहर्रम के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं और जब मैंने उससे पूछा कि कैसे क्या वह रोज़ जाती है, उसने कहा कि वह बस लेती है क्योंकि वह मुफ़्त है। अब क्या वह मुफ़्तखोरी है?"

    एक घटना को याद करते हुए, जिसमें उनके ससुर जो एक कृषक हैं, ने राज्य सरकार से किसानों या भूमिधारकों के लिए बिजली पर प्रतिबंध लगाने पर सीजेआई की मदद मांगी थी, लेकिन बाद में सभी अनियमित कनेक्शनों को नियमित कर दिया था, सीजेआई ने कहा,

    "मेरे ससुर एक किसान हैं और सरकार ने कहा था कि किसानों या भूमिधारकों को कोई मुफ्त बिजली कनेक्शन नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं और मैंने उनसे कहा कि यह कानून की नीति है और एक दिन, एक अनियमित कनेक्शन नियमित किया गया था और उनका नहीं किया। मैं अपने घर में निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं लगा सकता क्योंकि मैं एक स्वीकृत योजना का उल्लंघन कर सकता हूं। मेरे बगल में, वे मंजिलें बना रहे हैं। हम क्या संदेश दे रहे हैं?"

    यह मानते हुए कि मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है, पीठ ने पक्षों से कुछ सुझावों की सिफारिश करने को कहा और इसे 17 अगस्त, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

    25 जनवरी, 2022 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें कोर्ट से यह घोषित करने का आग्रह किया गया था:

    • चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त उपहार का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान खेल मैदान को परेशान करता है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है।

    • चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से निजी वस्तुओं/सेवाओं का वादा/वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 (3) और 282 का उल्लंघन करते हैं।

    • मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त उपहार का वादा/वितरण आईपीसी की धारा 171बी और धारा 171सी के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव के समान है।

    न्यायालय के समक्ष, चुनाव आयोग ने एक स्टैंड लिया था कि उन नीतियों को विनियमित करने के लिए उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है जो एक पार्टी निर्वाचित होने के बाद अपना सकती है। एक पूरक हलफनामे में, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा "मुफ्त उपहार" के वादे से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय का हिस्सा बनने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। यह कहते हुए कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ईसीआई ने विशेषज्ञ पैनल का हिस्सा बनने की अनिच्छा व्यक्त की है।

    केस: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ| रिट याचिका (सिविल) संख्या 43/ 2022

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