अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बौद्धिक क्षमता का निर्धारण नहीं करता : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CLAT परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के विचार का समर्थन किया

LiveLaw News Network

3 July 2020 1:26 PM GMT

  • अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बौद्धिक क्षमता का निर्धारण नहीं करता : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CLAT परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने के विचार का समर्थन किया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अंग्रेजी के अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय विधि स्कूलों में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

    बीसीआई ने यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रथम कौशिक, नवीन कौशिक और अरुण भारद्वाज द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की मांग पर विचार करने के निर्देश के बाद उठाया है।

    दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में, BCI ने क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने के लिए अपना झुकाव दिखाया है और कहा कि "अंग्रेजी भाषा का ज्ञान या अभाव बुद्धि, क्षमता, कौशल, समर्पण, बुद्धि आदि का निर्धारण नहीं करता है। इसलिए, इस परीक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित किया जाना चाहिए।

    वास्तव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में ऑल इंडिया बार परीक्षा आयोजित करता है।

    इस तरह के प्रयास के आगे, यह सूचित किया जाता है कि बीसीआई ने एक 7 सदस्य समिति का गठन किया है जिसमें लॉ स्कूल के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक (stakeholder) शामिल हैं।

    इस प्रकार देश में कानूनी शिक्षा के नियामक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए, बीसीआई ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वह देखेंगे कि कोई भी योग्य उम्मीदवार CLAT क्रैक करने से वंचित नहीं रह जाए।

    यह आश्वासन दिया गया कि

    "काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन एंड लीगल प्रोफेशन का नियामक होने के नाते, प्रथम दृष्टया यह विचार है कि किसी भी योग्य उम्मीदवार को अंग्रेजी में प्रवीण होने की अक्षमता के कारण CLAT देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।"

    यह मुद्दा एक बहुआयामी है, जिसमें न केवल यह मुद्दा है कि टेस्ट कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जा सकता है, बल्कि सत्र शुरू होने के बाद लॉ स्कूलों में पाठ्यक्रम की संरचना के बारे में भी विचार करना भी इसका एक पहलू है।

    इस प्रकार यह सूचित किया जाता है कि: -

    "एक अन्य पहलू जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि देश भर में लॉ यूनिवर्सिटीज में कितनी क्षेत्रीय भाषा सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। यह स्पष्ट है, लेकिन CLAT को क्लियर करने के बाद अगला अनुरोध हो सकता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी क्षेत्रीय भाषाओं में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाए। वर्तमान में कई विश्वविद्यालय अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा आयोजित की जाती हैं। हालांकि, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तुलना अन्य राज्य संस्थाओं से नहीं की जा सकती है। या निजी विश्वविद्यालयों, और इसलिए, इस मुद्दे को एक गहन और विचारशील विचार दिया जाना है। "

    इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि समिति केवल उन आवेदकों को समायोजित करने के लिए इस वर्ष के CLAT को पुनर्निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी, जो क्षेत्रीय भाषा में टेस्ट लेने की इच्छा कर सकते हैं।

    इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि इस मुद्दे के बारे में रोडमैप शीर्ष अदालत के पास एक हलफनामे के माध्यम से रखा जाएगा, क्योंकि CLAT के संचालन से संबंधित मामला पहले से ही लंबित है।

    बीसीआई ने कहा है कि समिति में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के पूर्व और वर्तमान कुलपति, शिक्षाविद और बीसीआई के दो सदस्य शामिल होंगे। इस समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे।

    बीसीआई का पत्र डाउनलोड करें



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