मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दशक से ज्यादा वक्त जेल में बिताने पर‘ दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

27 May 2018 5:05 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दशक से ज्यादा वक्त जेल में बिताने पर‘ दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए [निर्णय पढ़ें]

    यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुकदमा चलाने या अपील के बाद झूठे / दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए शिकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है। 

    ट्रायल और अपील की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान एक दशक से अधिक समय जेल में बिताने वाले दो व्यक्तियों को बरी करते हुए  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को ‘ दुर्भावनापूर्ण फंसाने’ के लिए तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

     संतोष, भूरे और श्रीपाल को वर्ष 2004 में अपहरण के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। तीनों ने उसी वर्ष उच्च न्यायालय के सामने अपील की थी और अपील के लंबित रहने के दौरान संतोष की मृत्यु हो गई थी।

    न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की पीठ ने मामले में सबूतों के माध्यम से देखा और कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य देखने के बाद कई परिस्थितियां उभरी हैं जो दर्शाती हैं कि आरोपियों के अपराध को साबित करने में  अभियोजन पक्ष बुरी तरह विफल रहा है।

     अभियुक्तों को बरी करते हुए अदालत ने नोट किया कि भूरे लगभग 12 वर्षों की अवधि के लिए जेल में रहा और पिछले 15 साल से श्रीपाल जेल में है। तब अदालत ने टिप्पणी की: "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुकदमा चलाने या अपील के बाद झूठे / दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए शिकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यह न्यायालय इस तथ्य को भूल नहीं सकता कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, भारत के नागरिक की जिंदगी और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। "

      पीठ ने कहा कि अभियुक्त पर जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से मुकदमा चलाया गया था, ताकि शिकायतकर्ता अपना बदला पूरा कर सके, और पुलिस ने भी शिकायतकर्ता के साथ भहाथ मिलाय ताकि वह दुश्मनों के साथ फर्जी और काल्पनिक मुठभेड़ से लोकप्रियता प्राप्त कर सके।

    यह भी कहा गया है कि राज्य को अपीलकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों के पूर्ण उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें किसी भी कारण के बिना जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। पीठ ने आगे कहा: "जहां एक व्यक्ति लंबे समय तक कैद में नहीं रहा है, तो मुआवजे की मात्रा कम हो जाएगी लेकिन जहां एक व्यक्ति 12 साल से अधिक की अवधि के लिए जेल में रहा है या यदि कोई व्यक्ति 15 सालों से अभी भी जेल में है,  फिर आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए राज्य को पीड़ित को क्षतिपूर्ति करनी होगी। "

    प्रत्येक को 3 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश जारी करते वक्त बेंच ने कहा कि  उचित मुआवजे का फैसला करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने के कारण हुए वास्तविक नुकसान को स्थापित करने के लिए एक सिविल सूट दाखिल किया जाना आवश्यक है।


     
    Next Story