PVC पाइप में लेड के जहर पर चेतावनी के NGT के यू-टर्न पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई [याचिका पढ़ें]

LiveLaw News Network

22 May 2018 2:31 PM GMT

  • PVC पाइप में लेड के जहर पर चेतावनी के NGT के  यू-टर्न पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई [याचिका पढ़ें]

     वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2 मई के आदेश के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है  जिसमें  ट्रिब्यूनल ने पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप  पर चेतावनी  प्रकाशित करने के लिए अपने पिछले दिशा निर्देश वापस ले लिए थे  जिनमें पीवीसी पाइप की आंतरिक दीवारों में लेड के कारण पानी के प्रदूषण के खतरों पर बड़े पैमाने पर जनता को खुलासा किया जाने को कहा गया है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 मई के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करे और इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    जन सहयोग मंच द्वारा दायर अर्जी पर 25 मई, 2017 को एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच का मूल निर्णय चुनौती या समीक्षा में भी नहीं है ... इसमें एक तथ्य है कि लेड की लीचिंग के परिणामस्वरूप पानी का प्रदूषण हो रहा है , "

    अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील विकास सिंह से आग्रह किया। "लेकिन निश्चित रूप से मई 2 के आदेश पर  भी तर्क दिया गया है ... हम इसका लाभ लेना चाहते हैं,” खंडपीठ ने कहा।

     मई, 2017 के फैसले में ट्रिब्यूनल एक स्पष्ट खोज में आया था कि लेड युक्त पीसीवी उत्पाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने से चरणबद्ध तरीके से हटाया  जाना चाहिए। उत्तरदायी 3, ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृति पर विचार करने वाले ट्रिब्यूनल और उत्तरदायी 1, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए आशंका पर भी यह माना गया था कि सावधानी पूर्वक सिद्धांतों के आधार पर ठोस कार्यवाही करना आवश्यक था । इसलिए ट्रिब्यूनल ने उत्तरदायी संख्या 1 को निर्देशित किया कि पीवीसी पाइपों के उपयोग को चरणबद्ध रोकने के लिए रोडमैप तैयार किया जाए क्योंकि यह पहले से ही विकसित देशों में किया जा चुका है (यूएस कोड, शीर्षक 42, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ , अध्याय 6 ए, उप अध्याय XII, भाग बी; और चीन के 2006 के राष्ट्रीय मानक)। ट्रिब्यूनल में ये खोज अंतिमता प्राप्त कर चुकी है क्योंकि कोई अपील दायर नहीं की गई है। हालांकि निर्णय पारित करने के छह महीने से अधिक के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी के आदेश के मुताबिक, एक चेतावनी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था जो पाइपों के कारण होने वाले खतरे को रोकने के लिए किसी भी प्राधिकारी द्वारा ली गई एकमात्र ठोस कार्रवाई है।

     हालांकि आदेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल से अपने दिशानिर्देश को हटाने की मांग की है, जिससे पीवीसी निर्माताओं को फिर से किसी भी विनियम के बिना काम करने में सक्षम बनाया जा रहा है और वास्तव में ऐसे निर्माताओं को पीवीसी उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के रूप में लोगों को अंधेरे में रखने की इजाजत मिलती है, जैसे लेड, :

    (ए) हीमोग्लोबिन के जैव संश्लेषण में व्यवधान एनीमिया पैदा करना;

    ( बी) रक्तचाप और गुर्दे की क्षति में वृद्धि;

    (सी) तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में व्यवधान क्षति; तथा

    (डी) बच्चों में कम सीखने की क्षमता।

    अपीलकर्ता ने विन्सेंट पानिकुरलंगारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 37 के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बॉम्बे (पी) लिमिटेड, (1988) में शीर्ष अदालत ने कहा कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' एक मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के जीने  के अधिकार के व्यापक क्षितिज में देश की इच्छा है। यह दावा किया गया है कि वर्तमान स्थिति में, एआईपीएमए ने पीवीसी पाइप की भीतरी दीवारों से लेड की लीचिंग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है, जो प्रभावी रूप से पानी को दूषित करता है। हालांकि उक्त आदेश पारित करने के दौरान ट्रिब्यूनल इस बात की सराहना करने में असफल रहा है कि सभी निर्माताओं का कर्तव्य है कि वे अपने उपभोक्ताओं को माल की सटीक सामग्री और जनता के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सूचित करें। मई, 2017 के फैसले के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी 1 के हिस्से में निरंतर विफलता के कारण, जेएसएम ने फिर से कार्यवाही के दौरान ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, जिसमें उत्तरदाता 1 ने प्रस्तुत किया कि निर्णय का अनुपालन वास्तविक रूप से हासिल किया जाएगा और अगले छह महीनों के भीतर लागू होगा।

     एनजीटी को यह भी बताया गया था कि पीवीसी पाइप में इस्तेमाल होने वाली लेड की मात्रा और मानक को अधिसूचित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों में एक रोड मैप तैयार किया है:




    • मसौदा अधिसूचना (3 महीने) सहित आधार दस्तावेजों की तैयारी के लिए अंतर-मंत्रालयी और शेयरधारकों परामर्श

    • टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना का व्यापक परिसंचरण (2 महीने)

    • टिप्पणियों का समावेश और अधिसूचना को अंतिम रूप देना (1 महीने)


     उसके बाद 24 जनवरी को ट्रिब्यूनल ने निर्णय के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदाता को छह महीने देने का आदेश पारित किया।

    इसके अलावा ट्रिब्यूनल इस तथ्य से सावधान और जागरूक है कि पीवीसी पाइप के माध्यम से बहने वाले पानी में लेड से पानी के प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।  उत्तरदायी 1 को पीवीसी उत्पादों पर चेतावनी देने के लिए उद्योगों को सामान्य दिशा निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

     12 अप्रैल को मसौदा अधिसूचना समेत मूल दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक हितधारकों के लिए  उत्तरदाता 1 द्वारा परामर्श आयोजित किया गया था। परामर्शदाताओं ने अधिसूचना में शामिल होने के लिए विभिन्न बीआईएस मानकों के बारे में चर्चा की, चरणबद्धता और समय सारिणी की व्यवहार्यता लेड स्टेबिलाइजर्स को चरणबद्ध करने के लिए आवश्यक है। एआईपीएमए और उत्तरदाता 2, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीएमए) ने भी परामर्श में भाग लिया और लेड  स्टेबिलाइजर्स को चरणबद्ध करने के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पीवीसी उद्योग की तरफ से एआईपीएमए ने लेड-फ्री पीवीसी पाइपिंग सिस्टम के विनिर्माण के लिए 15 साल का एक व्यवहार्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। उसके बाद उत्तरदाता 2 ने पीवीसी पाइपों में लेड पर 24 जनवरी को प्रकाशित प्रकाशन की चेतावनी के लिए ट्रिब्यूनल में  एक अर्जी दायर की। सीपीएमए का मामला यह था कि इसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटे और खुद को और भारी उद्योगों को  भारी दंड मिलेगा क्योंकि इसके अधिकांश ग्राहक सरकारी साधन हैं। यह तर्क दिया गया है कि 2 मई के आदेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल ने सीपीएमए के उपरोक्त विवादों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लिया और पीवीसी पाइप पर चेतावनी प्रकाशित करने के लिए अपने निर्देशों को वापस ले लिया जब तक कि उत्तरदाता 1 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। अपील कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को साथ-साथ उठाती है-

     (i) क्या चेतावनी प्रकाशित करने के दिशानिर्देश वापस लेना ट्रिब्यूनल की मनमानी और आश्चर्यजनक कार्रवाई  है और 25.05.2017 के फैसले के प्रभाव को कम कर दिया गया है, जिसने अन्यथा अंतिमता प्राप्त की है और विशेष रूप से यह पहले ही तय हो चुका है कि लेड  युक्त पीवीसी पाइप चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे ?

     (ii) क्या  आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19 के उल्लंघन में है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर अधिकार से वंचित करता है?

     वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2 मई के आदेश के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है  जिसमें  ट्रिब्यूनल ने पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप  पर चेतावनी  प्रकाशित करने के लिए अपने पिछले दिशा निर्देश वापस ले लिए थे  जिनमें पीवीसी पाइप की आंतरिक दीवारों में लेड के कारण पानी के प्रदूषण के खतरों पर बड़े पैमाने पर जनता को खुलासा किया जाने को कहा गया है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 मई के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करे और इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    जन सहयोग मंच द्वारा दायर अर्जी पर 25 मई, 2017 को एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच का मूल निर्णय चुनौती या समीक्षा में भी नहीं है ... इसमें एक तथ्य है कि लेड की लीचिंग के परिणामस्वरूप पानी का प्रदूषण हो रहा है , "

    अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील विकास सिंह से आग्रह किया। "लेकिन निश्चित रूप से मई 2 के आदेश पर  भी तर्क दिया गया है ... हम इसका लाभ लेना चाहते हैं,” खंडपीठ ने कहा।

     मई, 2017 के फैसले में ट्रिब्यूनल एक स्पष्ट खोज में आया था कि लेड युक्त पीसीवी उत्पाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने से चरणबद्ध तरीके से हटाया  जाना चाहिए। उत्तरदायी 3, ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृति पर विचार करने वाले ट्रिब्यूनल और उत्तरदायी 1, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाए गए आशंका पर भी यह माना गया था कि सावधानी पूर्वक सिद्धांतों के आधार पर ठोस कार्यवाही करना आवश्यक था । इसलिए ट्रिब्यूनल ने उत्तरदायी संख्या 1 को निर्देशित किया कि पीवीसी पाइपों के उपयोग को चरणबद्ध रोकने के लिए रोडमैप तैयार किया जाए क्योंकि यह पहले से ही विकसित देशों में किया जा चुका है (यूएस कोड, शीर्षक 42, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ , अध्याय 6 ए, उप अध्याय XII, भाग बी; और चीन के 2006 के राष्ट्रीय मानक)। ट्रिब्यूनल में ये खोज अंतिमता प्राप्त कर चुकी है क्योंकि कोई अपील दायर नहीं की गई है। हालांकि निर्णय पारित करने के छह महीने से अधिक के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी के आदेश के मुताबिक, एक चेतावनी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था जो पाइपों के कारण होने वाले खतरे को रोकने के लिए किसी भी प्राधिकारी द्वारा ली गई एकमात्र ठोस कार्रवाई है।

     हालांकि आदेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल से अपने दिशानिर्देश को हटाने की मांग की है, जिससे पीवीसी निर्माताओं को फिर से किसी भी विनियम के बिना काम करने में सक्षम बनाया जा रहा है और वास्तव में ऐसे निर्माताओं को पीवीसी उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के रूप में लोगों को अंधेरे में रखने की इजाजत मिलती है, जैसे लेड, :

    (ए) हीमोग्लोबिन के जैव संश्लेषण में व्यवधान एनीमिया पैदा करना;

    ( बी) रक्तचाप और गुर्दे की क्षति में वृद्धि;

    (सी) तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में व्यवधान क्षति; तथा

    (डी) बच्चों में कम सीखने की क्षमता।

    अपीलकर्ता ने विन्सेंट पानिकुरलंगारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुच्छेद 37 के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बॉम्बे (पी) लिमिटेड, (1988) में शीर्ष अदालत ने कहा कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' एक मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के जीने  के अधिकार के व्यापक क्षितिज में देश की इच्छा है। यह दावा किया गया है कि वर्तमान स्थिति में, एआईपीएमए ने पीवीसी पाइप की भीतरी दीवारों से लेड की लीचिंग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है, जो प्रभावी रूप से पानी को दूषित करता है। हालांकि उक्त आदेश पारित करने के दौरान ट्रिब्यूनल इस बात की सराहना करने में असफल रहा है कि सभी निर्माताओं का कर्तव्य है कि वे अपने उपभोक्ताओं को माल की सटीक सामग्री और जनता के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सूचित करें। मई, 2017 के फैसले के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी 1 के हिस्से में निरंतर विफलता के कारण, जेएसएम ने फिर से कार्यवाही के दौरान ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, जिसमें उत्तरदाता 1 ने प्रस्तुत किया कि निर्णय का अनुपालन वास्तविक रूप से हासिल किया जाएगा और अगले छह महीनों के भीतर लागू होगा।

     एनजीटी को यह भी बताया गया था कि पीवीसी पाइप में इस्तेमाल होने वाली लेड की मात्रा और मानक को अधिसूचित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों में एक रोड मैप तैयार किया है:




    • मसौदा अधिसूचना (3 महीने) सहित आधार दस्तावेजों की तैयारी के लिए अंतर-मंत्रालयी और शेयरधारकों परामर्श

    • टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना का व्यापक परिसंचरण (2 महीने)

    • टिप्पणियों का समावेश और अधिसूचना को अंतिम रूप देना (1 महीने)


     उसके बाद 24 जनवरी को ट्रिब्यूनल ने निर्णय के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदाता को छह महीने देने का आदेश पारित किया।

    इसके अलावा ट्रिब्यूनल इस तथ्य से सावधान और जागरूक है कि पीवीसी पाइप के माध्यम से बहने वाले पानी में लेड से पानी के प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।  उत्तरदायी 1 को पीवीसी उत्पादों पर चेतावनी देने के लिए उद्योगों को सामान्य दिशा निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

     12 अप्रैल को मसौदा अधिसूचना समेत मूल दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक हितधारकों के लिए  उत्तरदाता 1 द्वारा परामर्श आयोजित किया गया था। परामर्शदाताओं ने अधिसूचना में शामिल होने के लिए विभिन्न बीआईएस मानकों के बारे में चर्चा की, चरणबद्धता और समय सारिणी की व्यवहार्यता लेड स्टेबिलाइजर्स को चरणबद्ध करने के लिए आवश्यक है। एआईपीएमए और उत्तरदाता 2, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीएमए) ने भी परामर्श में भाग लिया और लेड  स्टेबिलाइजर्स को चरणबद्ध करने के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पीवीसी उद्योग की तरफ से एआईपीएमए ने लेड-फ्री पीवीसी पाइपिंग सिस्टम के विनिर्माण के लिए 15 साल का एक व्यवहार्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। उसके बाद उत्तरदाता 2 ने पीवीसी पाइपों में लेड पर 24 जनवरी को प्रकाशित प्रकाशन की चेतावनी के लिए ट्रिब्यूनल में  एक अर्जी दायर की। सीपीएमए का मामला यह था कि इसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटे और खुद को और भारी उद्योगों को  भारी दंड मिलेगा क्योंकि इसके अधिकांश ग्राहक सरकारी साधन हैं। यह तर्क दिया गया है कि 2 मई के आदेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल ने सीपीएमए के उपरोक्त विवादों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लिया और पीवीसी पाइप पर चेतावनी प्रकाशित करने के लिए अपने निर्देशों को वापस ले लिया जब तक कि उत्तरदाता 1 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। अपील कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को साथ-साथ उठाती है-

     (i) क्या चेतावनी प्रकाशित करने के दिशानिर्देश वापस लेना ट्रिब्यूनल की मनमानी और आश्चर्यजनक कार्रवाई  है और 25.05.2017 के फैसले के प्रभाव को कम कर दिया गया है, जिसने अन्यथा अंतिमता प्राप्त की है और विशेष रूप से यह पहले ही तय हो चुका है कि लेड  युक्त पीवीसी पाइप चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे ?

     (ii) क्या  आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19 के उल्लंघन में है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर अधिकार से वंचित करता है?


     
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