अगर बिना सही प्रक्रिया के किसी को गिरफ्तार किया गया तो मतलब हम सभ्य समाज में नहीं रह रहे : सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST मुद्दे पर कहा

LiveLaw News Network

16 May 2018 12:22 PM GMT

  • अगर बिना सही प्रक्रिया के किसी को गिरफ्तार किया गया तो मतलब हम सभ्य समाज में नहीं रह रहे : सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST मुद्दे पर कहा

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 पर फैसले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हम सभ्य समाज में नहीं रह रहे हैं अगर किसी नागरिक को बिना सही प्रक्रिया के गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए।

    जस्टिस गोयल ने कहा, “ यहां तक कि संसद भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन करता हो।”

    जस्टिस गोयल ने ये भी कहा कि कोई भी प्रावधान ये नहीं कह सकता कि “ एक तरफा बयान” के आधार पर किसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार हर अधिकार की ओर जाता है।

    वहीं केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि जीने के अधिकार का दायरा विस्तृत है और सभी अधिकारों को सरकार लागू नहीं कर सकती।

    इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई जुलाई तक स्थगित कर दी।

    चार मई को मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सिर्फ उन मामलों में जांच की आवश्यकता है जो शिकायतें  "बेतुकी” या "बिल्कुल" तुच्छ महसूस हों।

    जस्टिस ए के गोयल ने  सर्वोच्च न्यायालय के 20 मार्च के फैसले को लेकर ये कहा था जिसके कारण देश भर में व्यापक अशांति और हिंसा हुई।

    उन्होंने कहा कि दलित विरोधी अत्याचार कानून - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 के तहत प्रत्येक शिकायत के मामले में प्रारंभिक जांच "जरूरी नहीं" है। सर्वोच्च न्यायालय ने  20 मार्च के फैसले ने दलितों पर किए गए अत्याचारों की शिकायतों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि ऐसी गिरफ्तारी से पहले एक प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इस फैसले को गिरफ्तार करने से पहले नियुक्ति प्राधिकरण से पहले स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी यदि आरोपी कर्मचारी है और आरोपी एक निजी व्यक्ति है तो पुलिस उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी।

    बेंच ने कहा था कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनसे पुलिस अधिकारी स्वयं महसूस करते हैं कि शिकायत सही नहीं है तो ऐसे मामलों में पूछताछ की जा सकती है ..सभी मामलों में नहीं।

    “  पुलिस 'प्रारंभिक जांच कर सकती है और बेंच ने कभी नहीं कहा कि यह 'जरूरी' है, "न्यायमूर्ति गोयल जो  न्यायमूर्ति यूयू ललित के साथ उच्चतम न्यायालय की बेंच की अगुवाई कर रहे थे, ने मौखिक टिप्पणी की थी।

    बेंच के 20 मार्च के फैसले के खिलाफ केंद्र और  तमिलनाडु और केरल समेत कुछ राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

    न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "अब क्या हो रहा है कि सभी को कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है भले ही जांच अधिकारी आश्वस्त हो जाए कि कोई मामला नहीं है।”

    अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले से दलितों के खिलाफ अधिक अपराध हो रहे है। उन्होंने हाल ही की घटनाओं का हवाला दिया कि दुल्हे को घोड़े से कैसे खींचा गया और उन्हें मार डाला गया।

    "हमारे फैसले ने अपराध करने के लिए किसी को भी नहीं कहा है।  अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के पास इस न्यायालय की पूर्ण सुरक्षा है। अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते ... तत्काल दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ... राज्य को कदम उठाने चाहिए। .. समुदाय को एक-दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए, "न्यायमूर्ति गोयल ने जवाब दिया।

    वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के मनोबल को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, ये  कानून सदियों से पीड़ित और सामाजिक कलंक से सुरक्षा का स्रोत था।

    20 मार्च के फैसले को  "न्यायिक सक्रियता" करार देते हुए  वेणुगोपाल ने कहा था कि "मौजूदा प्रावधान विपरीत होने पर आप इस देश में कानून घोषित नहीं कर सकते।”

    उन्होंने कहा था कि निर्णय सामान्य सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारी पर मंजूरी देने की शक्ति देता है। ये सरकारी अधिकारी अब तय कर सकते हैं कि दलितों द्वारा दायर की गई शिकायत पर उनके अधीनस्थों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। वेणुगोपाल ने तर्क दिया, "मंजूरी विधायिका का एक मामला है। अदालतों के पास मंजूरी देने की शक्तियां नहीं हैं ... इस फैसले ने हज़ारों सिविल सेवकों को गिरफ्तार करने वाली शक्तियों को अधिकार दिया है।"

    वेणुगोपाल ने कहा, एक मौका दिया गया, संभावना कम है कि एक पुलिस अधिकारी दलित द्वारा दायर शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करेगा। अब प्रारंभिक जांच की अतिरिक्त शर्त का उपयोग दलितों को न्याय तक पहुंचने के उनके मौलिक अधिकार से इनकार करने के बहाने के रूप में किया जाएगा।

    इस बिंदु पर न्यायमूर्ति ललित ने तर्क दिया कि अदालत का निर्णय पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, न ही यह कार्रवाई की एक विशेष शर्त लगाता है और न ही यह कहता है कि आरोपी, अगर दोषी है, तो उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति ललित ने कहा, "निर्णय केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ फिल्टर है जो आसानी से और यांत्रिक रूप से काम करता है।"

    वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि अदालत पूरे देश के लिए सामान्य दिशानिर्देश नहीं दे सकती और मामला विशिष्ट होना चाहिए। अधिकतर अदालत केवल मौजूदा कानून में अंतराल को भर सकती है और संविदा कानून के साथ इन दिशानिर्देशों के असंगत होने के आधार पर दिशानिर्देशों को निर्धारित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के लिए बेचैनी और "बड़ी क्षति" का कारण बना दिया है, वेणुगोपाल   ने बेंच से उनके फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था।

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