CJI महाभियोग मामला: कांग्रेस सासंदों ने VP के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

LiveLaw News Network

8 May 2018 10:22 AM GMT

  • CJI महाभियोग मामला: कांग्रेस सासंदों ने VP के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

    कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की पीठ से नाटकीय ढंग से वापस ले लिया गया।

    मंगलवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से उस आदेश की मांग की जिसके तहत न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया।

    सांसदों के लिए पेश सिब्बल ने कहा कि उनके मुव्वकिल तभी फैसला करेंगे कि  पांच जजों की  बेंच का गठन करने वाले आदेश को चुनौती दी जाए या नहीं।

    दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बेंच का आवंटन भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्तियों के भीतर आता है।  याचिका सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को निर्धारित मामलों की सूची में दिखाई दी थी। इसे पांच न्यायाधीश बेंच के समक्ष तय किया गया था, जिसमें जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एके गोयल भी शामिल थे।

    न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि उन्हें सिब्बल से इस मामले की मेरिट पर  बहस करने की उम्मीद थी और अदालत इस तरह के "मौलिक महत्व" के मामलों में अच्छा फैसला कर सकती है जो कि इस  संस्था से संबंधित है।

    न्यायमूर्ति गोयल ने तर्क दिया कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पांच जजों की बेंच सीधे मामले को नहीं सुन सकती।  न्यायमूर्ति बोबड़े ने आखिरकार सिब्बल से पूछा कि क्या उन्होंने आदेश की एक प्रति के लिए आवेदन किया है ?  एक बिंदु पर सिब्बल ने न्यायाधीशों से पूछा कि " क्या मुझे आदेश की एक प्रति देकर संस्थान की गरिमा को खतरे में डाल दिया जाएगा?"

    सिब्बल ने कहा कि न्यायाधीशों को उन्हें एक प्रतिलिपि या रिकॉर्ड प्रदान करना चाहिए।

    बेंच ने इसे स्वीकार नहीं किया जिस पर सिब्बल ने कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे। बेंच ने अचानक ये रिकार्ड करके सुनवाई समाप्त कर दी कि मामला "वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया" है। अपने सबमिशन में सिब्बल ने कहा कि हटाने के प्रस्ताव  के पीछे कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं था। प्राथमिक उद्देश्य हमेशा "संस्था की गरिमा को कायम रखने" के लिए किया है। सिब्बल ने कहा कि एक मामला न्यायिक आदेश के आधार पर एक संविधान बेंच को भेजा जाता है, वह भी, कानून के एक वास्तविक प्रश्न पर संवैधानिक महत्व हो तो।

    सिब्बल ने कहा, "यहां कानून के सवाल को तैयार करने का कोई न्यायिक आदेश नहीं है। आज सुबह 10.29 बजे सुनवाई से एक मिनट पहले रजिस्ट्रार ने मेरे वकील को बताया कि मामला इस संविधान बेंच के सामने है।" न्यायमूर्ति सीकरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, "लेकिन मामले को कल रात 7 बजे सूचीबद्ध किया गया था।"

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया, "लेकिन हमें तैयारी करनी है ...याचिका को नंबर नहीं दिया गया था, यह सूचीबद्ध नहीं था और फिर भी संविधान बेंच का गठन हुआ।" सिब्बल ने कहा कि चूंकि मामला पांच न्यायाधीश की बेंच को संदर्भित करने का कोई न्यायिक आदेश नहीं था तो यह निश्चित रूप से प्रशासनिक आदेश होगा।

    सिब्बल ने कहा, "यह आदेश क्या है? किस प्राधिकरण ने इस आदेश को पारित किया ... निश्चित रूप से याचिकाकर्ता इस प्राधिकरण को जानने के हकदार हैं जिन्होंने इस संविधान बेंच को मामला भेजा है ... पार्टियों को सूचित करने की आवश्यकता है।"

    "आदेश की एक प्रति आपको क्या उद्देश्य देगी ?" न्यायमूर्ति सीकरी ने पूछा।

    "मैं इस आदेश को चुनौती देना चाहूंगा ... मेरे दिमाग को इस तरह के आदेश पर लागू करने का मेरा विशेषाधिकार है,” सिब्बल ने कहा।

    वर्तमान संविधान बेंच वरिष्ठता क्रम में  6से 10 तक बनी है।  चार वरिष्ठ न्यायाधीश - जस्टिस चेलामेश्वर,  जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बी

    मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ को जगह नहीं मिली। उन्होंने 12 जनवरी को एक प्रेस बैठक में रोस्टर के मास्टर के रूप में सीजेआई द्वारा 'अधिकार के दुरुपयोग' के बारे में सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई थी। प्राधिकरण का यह दुरुपयोग मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव में पांच आरोपों में से एक है।

    सिब्बल की दलीलों का जवाब देते हुए केंद्र की ओर से पेश  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि  अनुच्छेद 145 ने सुप्रीम कोर्ट को समय-समय पर अदालत के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है।

    वेणुगोपाल ने कहा कि सात राजनीतिक दलों के 64 सांसदों ने हटाने के मोशन पर साइन किए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के केवल दो सांसदों ने उपराष्ट्रपति द्वारा तर्कसंगत आदेश में दिए गए इनकार को चुनौती दी है। इसका मतलब है कि छह पार्टियों के 62 सांसद इसे स्वीकार करते हैं।

    "मेरे दोस्त ने यहां कहा है कि दो लोग इसे चुनौती नहीं दे सकते ... वह किस कानून के तहत कह रहे हैं?  ठीक है, अगली बार  याचिका पर 64 हस्ताक्षर मिलेंगे, सिब्बल ने जवाब दिया।

    भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के खिलाफ संसद के दो सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्यसभा अध्यक्ष को CJI के खिलाफ आरोपों की  जांच के लिए समिति बनाने के दिशानिर्देश देने की मांग की थी।

      प्रताप सिंह बाजवा और अमी हर्षड्रे याज्ञनिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि प्रस्ताव को अस्वीकार करना "अनुच्छेद 14 के तहत अवैध, मनमाना और उल्लंघनकारी" है और मांग की गई है ये  आदेश रद्द किया जाए।

    याचिका में नायडू द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारणों की सूची दी गई और तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी अर्ध न्यायिक शक्तियों के साथ निहित नहीं किया गया है।

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