MP, MLA के कोर्ट प्रैक्टिस पर बैन लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने AG से सहायता मांगी [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network

16 Feb 2018 9:55 AM GMT

  • MP, MLA के कोर्ट प्रैक्टिस पर बैन  लगाने की याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट ने AG से सहायता मांगी [याचिका पढ़े]

    सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को क़ानून की प्रैक्टिस करने से रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से सहायता मांगी है।

    शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस याचिका की कॉपी सेंट्रल एजेंसी में दी जाए ताकि AG इस मुद्दे पर अदालत की सहायता कर सकें। मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी।

    बार काउंसिल की एक उप समिति की इस रिपोर्ट पर कि सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को क़ानून की प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, इस मामले के याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में अपील दायर की है।

    उन्होंने क़ानून के निर्माताओं को क़ानून की प्रैक्टिस करने की दोहरी भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देने की अपील की है क्योंकि इसमें हितों के टकराव का मुद्दा आता है और यह बीसीआई के नियमों का उल्लंघन भी है।

    सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा, “यह याचिका अनुच्छेद 32 के अधीन दायर की गई है जिसके तहत क़ानून निर्माताओं पर (संसद या विधान मंडल का सदस्य रहते हुए) क़ानून की प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बीसीआई के नियम 49 और संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के अनुरूप होगा”।

    उन्होंने कहा, “कानूनी पेशा नेक है...सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी प्रैक्टिस करने वालों को एक ही साथ दो घोड़ों की सवारी करने को लेकर कई बार चेताया है”।

    बीसीआई के नियम 49 के अनुसार : “कोई एडवोकेट, अगर वह प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको उस दौरान किसी लाभ के पद (वेतन प्राप्त होने वाली नौकरी) पर आसीन नहीं होना चाहिए”।

    उपाध्याय ने कहा, “विधायकों और सांसदों को भारत सरकार के समेकित निधि से वेतन मिलता है इसलिए वे राज्य के कर्मचारी हुए और बीसीआई का नियम 49 ऐसे लोगों पर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस पर रोक लगाता है।”

    इससे पहले भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को संबोधित पत्र के जवाब में बनाई गई बीसीआई उप-समिति  ने सांसदों, विधायकों और एमएलसी को अभ्यास के लिए अनुमति दी।

    इसके आदेश में बीसी के अधीन उप समिति के बीसी ठाकुर, आरजी शाह, डीपी ढल और एस प्रभाकरन ने कहा, "उस मामले के लिए, सभी तरह के कानूनी तौर पर विनियमित व्यवसायों जैसे कि चिकित्सा और कानून, चाहे वे जो मांग कर रहे हों, सार्वजनिक सेवाओं / कर्तव्यों के साथ संगत हैं। आदर्श रूप से इन सभी व्यवसायों मेंलोगों को सेवा देने के लिए यहाँ और वहां कुछ अपवित्र है लेकिन हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉ अंबेडकर, जवाहर लाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, सीएस दास जैसे वकीलों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब वो वकालत करते थे।

    ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि एक सांसद / विधायक बनने की वजह से वोसामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए जो सरकार के किसी भी कृत्य / कृत्य से पीड़ित हैं। "

    उप-समिति ने कहा कि सांसद और विधायक सरकार के कर्मचारी नहीं हैं  और इसलिए ये भारत के बार परिषद नियमों के नियम 49 का उल्लंघन नहीं है।

    यह कहा गया है कि सासंद और विधायक भारत सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं रखते। यह देखते हुए कि लाभ का पद धारण करना वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के तहत सासंद या विधायक के लिए अयोग्यता है।

    इसमें यह भी कहा गया है कि सांसदों-विधायकों को वेतन, पेंशन और अन्य वेतनमान का भुगतान कर्मचारियों के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, यह नोट किया कि नियम 49 के तहत वेतनभोगी और अंशकालिक रोजगार की अनुमति है

    उप-समिति ने आगे कहा है, "एक नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अस्तित्व में आ सकता है जब संबंधित पार्टियों के बीच रोजगार का एक अनुबंध निष्पादित होता है या जब कोई कर्मचारी रोजगार के नियमों और शर्तों के लिए रोजगार प्रदान करने वाले प्रासंगिक नियमों के तहत नियोक्ता की सेवाओं में शामिल होता है। हालांकि सांसदों और विधायकों के मामले में, हम पाते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आम तौर पर कर्मचारियों को केवल नियोक्ता के चाहने पररोजगार मिलता है और नियोक्ता को एक कर्मचारी को हटाने का अधिकार है, हालांकि इस तरह का अधिकार उचित कानूनी  प्रक्रिया के अधीन हो सकता है। सांसदों और विधायकों का कार्यकाल निश्चित है और कानून द्वारा तय किया जाता है और दूसरी तरफ सरकार का कार्य सांसदों / विधायकों की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है। दोनों कानून के जनादेश के तहत  अपने स्वतंत्र और अलग-अलग संवैधानिक और कानूनी कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त तक संविधान या किसी भी अन्य कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जो दूर से भी ये सुझाव दे कि सांसद और विधायक सरकार या राज्य के कर्मचारी हैं। सिर्फ सांसद / विधायक के कार्यालय से संलग्न होकर

    संवैधानिक और सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों का प्रदर्शन करने से उन्हें कर्मचारी नहीं का जा सकता भले ही वो इसके लिए वेतन और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। सरकार अपने कार्यालय से सांसदों और विधायकों को नहीं हटा सकती। इसके अलावा एक एमपी / विधायक सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है जैसे कर्मचारी होता है। इसके विपरीत, यह सरकार है, जो उनके प्रति जवाबदेह है। इस परिदृश्य में यह कहना कि सांसद और विधायक सरकार के कर्मचारी हैं,सबसे अधिक असंगत होगा। यह तर्क लोकतंत्र के विपरीत है। "

    उप-समिति ने डॉ. हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा, 1 996 एआईआर 1708 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी जांच की, जिसमें यह माना गया था कि एक वकील बनने योग्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा एक अगर वह पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा या रोजगार में है या किसी भी व्यापार या व्यवसाय में व्यस्त है।इस मामले को डॉ चुलानी के मामले से अलग करके देखा गया है कि डॉ. चुलानी का मामला महाराष्ट्र और गोवा की राज्य बार परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के तहत था और वो नियम 49 नहीं हैं।


     
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