नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस (संशोधन) बिल-2017 लोकसभा में पेश [बिल पढ़े]

LiveLaw News Network

4 Jan 2018 4:54 AM GMT

  • नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस (संशोधन) बिल-2017 लोकसभा में पेश [बिल पढ़े]

    चेक बाउंस से संबंधित कार्यवाही में देरी को कम करने और ऐसे मामलों में आदाता के लिए अंतरिम राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजन योग्य उपकरण (संशोधन) विधेयक 2017 को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया।

      चेक बाउंस के मामलों की लंबितता से संबंधित केंद्र सरकार को व्यापारिक समुदाय समेत जनता से कई ज्ञापन हो रहे हैं। अपीलों को दाखिल करने में आसानी के कारण चेक बाउंस करने वालों की अपनाई गई देरी रणनीति और कार्यवाही पर रोक लगाने के मामलों के  परिणामस्वरूप  चेक के भुगतानकर्ता के साथ अन्याय होता है जिसे अदालत की कार्यवाही में पर्याप्त समय और संसाधन खर्च करना पड़ता है। इस तरह की देरी चेक लेन-देन की पवित्रता से समझौता करती है।

    नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 के ऑब्जेक्टस एंड रीजन बिल ,2017  में इस तरह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि चेक बाउंस के मामलों में अनुचित देरी ना हो और भुगतानकर्ताओं को राहत मिल सके। बाउंस चेक की तुच्छ और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने से समय और धन की बचत होगी। इसके अलावा उम्मीद की जाती है कि "प्रस्तावित संशोधन बैंकों सहित ऋण संस्थानों, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को वित्तपोषण जारी रखने के लिए सामान्य तौर पर चेक और साझेदारी व्यापार और वाणिज्य की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा"।

    संशोधन विधेयक 1881 के अधिनियम में एक नई धारा 143 ए को शामिल किया गया है, जिससे अपरिहार्य चेक के दराज द्वारा भुगतान के लिए साधन के मूल्य के अधिकतम 20% से  राशि के अंतरिम मुआवजे के भुगतानकर्ता के लिए प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए कार्यवाही की लंबित अवधि के दौरान

     (ए) एक संक्षिप्त ट्रायल या  एक समन के  मामले में, जहां दराज शिकायत में किए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं मानता तथा (बी) किसी अन्य मामले में प्रभार तैयार करने पर।

    अधिनियम की धारा 143 के तहत चेक बाउंस  के मामलों को सीआरपीसी की धारा 262 से 265 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष  की जेल और अधिकतम 5000 के जुर्माने का प्रावधान है।

     हालांकि, अगर ट्रायल के प्रारंभ में या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक संक्षिप्त मुकदमा इस आधार पर अवांछनीय है कि 1 वर्ष से अधिक की कारावास उचित रहेगी तो एक समन मामले के रूप में जांच की जा सकती है। कहा गया है कि अंतरिम मुआवजा उस तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर अदा किया जाना चाहिए जिस पर उस प्रभाव का आदेश दिया गया है। धारा 138 के तहत दंडाधिकारी द्वारा जुर्माने की रकम की अंतरिम मुआवजे से कटौती की जाएगी।1881 के अधिनियम में सीआरपीसी धारा  धारा 357 के तहत किसी भी मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया जाएगा। कारावास की सजा 2 साल की अवधि से अधिक नहीं होगी और जुर्माने की राशि चेक बाउंस की रकम से दुगनी हो सकती है या दोनों हो सकते हैं।

    अंतरिम मुआवजे की राशि सीआरपीसी की धारा 421 के तहत दिए तरीके से वसूल की जा सकती है - बाउंस करने वाले की किसी भी चल संपत्ति की जब्ती और बिक्री के माध्यम से या संबंधित जिले के कलेक्टर को वारंट के बकाया के रूप में वसूले जाने के लिए उसकी चल या अचल संपत्ति से भूमि राजस्व। यदि चेक बाउंस के आरोपी को बरी कर दिया जाता है  तो अदालत शिकायतकर्ता को निर्देशक को अंतरिम मुआवजे की रकम चुकाने का निर्देश देगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ होगी । इसके अलावा, विधेयक धारा 188 के तहत धारा 148 में प्रविष्ट करने के लिए प्रदान करता है, जिसके तहत धारा 138 के तहत दंड के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकती है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम  20 फीसदी हो। ऐसी देय राशि धारा 143 ए के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त किसी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा इसे आदेश की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर जमा करना होगा। इसके अलावा अपीलीय अदालत अपील की लंबित अवधि के दौरान किसी भी समय शिकायतकर्ता को अपीलार्थी द्वारा जमा राशि की रिहाई का निर्देश दे सकती है। हालांकि यदि अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता अपीलकर्ता को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित बैंक दर के हिसाब से ब्याज के साथ जारी की गई रकम को चुकाएगा।


     
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